UPAT न्यूज़ डेस्क:भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने लिए फैसले को वापस ले लिया है. SBI ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को टेम्पोरेरी अनफीट कहा था. एसबीआई (SBI) के इस फैसले को लेकर विवाद बढ़ गया. उसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने एसबीआई (SBI) को नोटिस जारी किया था.महिला आयोग ने जारी किया नोटिस
एसबीआई (SBI) ने दिल्ली महिला आयोग की नोटिस और बढ़ते विवाद को देखते हुए फैसले को वापस ले लिया है. आयोग ने एसबीआई से इन दिशा-निर्देशों के गठन के पीछे की प्रक्रिया और उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नाम बताने को भी कहा है.
3 महीनों से अधिक गर्भवती को टेम्पोरेरी अनफीट कहा
बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया था. नियमों के अनुसार नई भर्ती की स्थिति में 3 महीनों से अधिक गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया था. उसके बाद एसबीआई (SBI) के इस फैसले से विवाद बढ़ गया था.
SBI ने वापस लिया फैसला
विवाद के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है. SBI ने ट्वीट किया कि उसने गर्भवती महिलाओं के लिए दिशानिर्देश वापस ले लिए हैं. इससे पहले, छह महीने की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को कुछ शर्तों के तहत एसबीआई (SBI) में शामिल होने की अनुमति थी, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र प्राप्त करना शामिल था कि उस स्तर पर रोजगार लेने से उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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